SUVARAN AARAKSHAN (EWS RESERVATIONS INFORMATION)

हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी ने देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया है। सामान्य वर्ग के नागरिकों की काफी समय से चली आ रही आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की मांग को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। अब देश में एसटी, एससी और ओबीसी के नागरिकों के साथ ही सामान्य वर्ग के नागरिक भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी अब आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। 

जैसा की आप जानतें हैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बहुत सी नौकरियां निकलती रहती है। जिनमे SC, ST और OBC का कोटा निर्धारित रहता है। अब सामान्य वर्ग के नागरिकों का भी 10% कोटा निर्धारित रहेगा। और सामान्य वर्ग के नागरिकों को आर्थिक आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।

सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने इसके बारे में कुछ नियम और कानून लागू किए। वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमों और विनियमन का पालन करेंगे, वे केवल ईडब्ल्यूएस के अनुसार आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तरदायी हैं।

ईडब्लूएस प्रमाण पत्र / EWS का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इस प्रमाणपत्र का उपयोग गरीब सामान्य श्रेणी के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह प्रमाणपत्र आय प्रमाण पत्र के समान है जो किसी नागरिक की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्रदान करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ताकि वे भी आरक्षण का लाभ ले सकें।

प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लोग जो आरक्षण कोटा सुविधा लेना चाहते हैं, उन्हें अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना होगा।

ईडब्लूएस प्रमाण पत्र हेतु पात्रता शर्तें व नियम: ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र के लिए सरकारी नियमों के अनुसार, एक परिवार की वार्षिक आय 8, 00,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी सरकार परिवार के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रमाण पत्र में आय के सभी स्रोतों की जानकारी जोड़ी जाएगी जैसे- व्यवसाय, खेती, नौकरी, मकान का किराया इत्यादि

यह उन परिवारों को जारी किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 8,00,000 रुपये या 8,00,000 रुपये से कम है।आरक्षण कोटा में, आय का सभी स्रोत जोड़े गए हैं जैसे खेती, नौकरी, घर का किराया, आदि।

परिवार की वार्षिक आये के अंतर्गत निम्नलिखित लोगों की वार्षिक आय की गणना की जाएगी:

  • अपनी खुद की आय या अपने माता पिता की आय।
  • आपकी आय या पति / पत्नी की आय।
  • आपके घर का किराया या अविवाहित बच्चे की आय

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों का भी प्रबंध करना होगा:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक कथन
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • स्व-घोषित प्रमाण पत्र

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आपके अपने क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / अतिरिक्त उपायुक्त / तहसीलदार / उप-विभागीय अधिकारी (जहां आवेदक का मूल निवास हो) के कार्यालय जाना होगा। विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर के, उसे पूरी जानकारी से भरना होगा तथा उसके साथ सभी दस्तावेज संलग्न करने के बाद जमा करना होगा। 

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म के बिना आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आप इस फॉर्म को किसी विभागीय कार्यालय से मुफ्त फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं या आप इंटरनेट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

- संदीप धरमचंद भंडारी 
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